नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- मुजफ्फरनगर, संवाददाता। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध संबंध के विरोध पर हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी देवर-भाभी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोनों दोषी वारदात के बाद से जेल में बंद हैं। दोनों की पेशी वीडियो काफ्रेंसिंग से कराई गई। चुनरी से युवक का गला घोंटकर हत्या करने के बाद दोनों दोषियों ने शव को निर्माणाधीन शौचालय के गड्ढे में फेंक दिया था। एडीजीसी आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि पुरकाजी क्षेत्र के गांव मांडला निवासी साकर की पत्नी आसया और साकर के छोटे भाई सुहैल के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों साकर की गैरमौजूदगी में एक दूसरे से मिलते थे। सऊदी अरब से आने के बाद सुहैल की भाभी आसया से नजदीकियां बढ़ गईं।आपत्तिजनक हालत में देख लेने पर किया था मर्...