कानपुर, जुलाई 24 -- कानपुर देहात, संवाददाता। दो साल पहले रेउना थाना क्षेत्र के कटरी गांव की एक महिला की अवैध संबंधों के विरोध में हत्या कर शव नदी में फेंके जाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट ने मृतका के आरोपित पति व साली को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- बहू के हत्यारे ससुर और ननद को आजीवन कारावासमामले का विवरण एडीजीसी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि रेउना थाना क्षेत्र के कटरी गांव के रहने वाले शैलेन्द्र उर्फ शैलेश पुत्र कल्लू की शादी अप्रैल 2017 में भागलपुर चांदपुर फतेहपुर की रहने वाली सुनैना पुत्री रामबाबू के साथ हुई थी। इसी बीच शैलेंद्र के संबंध उसकी साली मैना देवी से हो गए थे। इसका विरोध करने पर सुनैना की हत्या करने के बाद उसका शव नदी में फेंक दिया गया। मामले में 2 फरवरी 2024 को शैलेंद्र ने ...