पीलीभीत, फरवरी 28 -- पीलीभीत। अवैध रूप से शराब बनाकर बिक्री करने के दो आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सुनील कुमार ने प्रत्येक को 15 हजार रुपए जुर्माना समेत पांच पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला के उप निरीक्षक सदाकत अली चार नवंबर 2022 को सरकारी गाड़ी से क्षेत्र की देखरेख, शान्ति व्यवस्था, पेंडिंग विवेचना व चेकिंग कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि बिठौरा कलां में दो लोग शराब बना रहे हैं। पुलिस बल के साथ जाकर देखा तो दो लोग मकान के पीछे शराब बना रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया। पूछने पर उन्होंने अपने नाम ठाकुर दास व प्यारे लाल बताए। दोनों को जरीकेनो में शराब व तरल पदार्थ तथा यूरिया सहित शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया। फर्द बरामदगी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई। वाद विव...