रांची, नवम्बर 29 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने इरगू रोड निवासी सुनील कुमार राय उर्फ अनू को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। वह एक नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने 31 अक्तूबर 2025 को आरोपी के घर पर छापेमारी कर झारखंड सरकार के कई होलोग्राम, बड़ी संख्या में खाली शराब की बोतलें, कॉर्क, विभिन्न ब्रांडों के लेबल, बॉटलिंग में प्रयुक्त मशीनें तथा 15 लीटर देसी शराब जब्त की थी। आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। उसके खिलाफ सुखदेवनगर थाना में 591/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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