रांची, सितम्बर 22 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध शराब परिवहन के मामले में जब्त कॉमर्शियल पिकअप वैन की रिहाई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने स्पष्ट किया कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 बिहार का राज्य कानून है और झारखंड में लागू नहीं होता। अदालत ने बोकारो के न्यायिक दंडाधिकारी को उपायुक्त से रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया है कि वाहन के जब्तीकरण की कोई औपचारिक कार्रवाई शुरू हुई है या नहीं। कार्रवाई शुरू नहीं होने पर शर्तों के साथ वाहन रिलीज करने का निर्देश दिया गया है। मामला पिंडराजोरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने एक पिकअप वैन से 145 कार्टन में रखी 1740 व्हिस्की की बोतलें बरामद की थीं। वाहन मालिक रितेश प्रधान ने इसे रिलीज कराने के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन दिया था, जिसे 27 मई 20...