नई दिल्ली, अगस्त 11 -- नई दिल्ली। साकेत जिला अदालत ने अंतरराज्यीय स्तर पर अवैध शराब की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार उपेंद्र सिंह को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में आरोपी को हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने उपेंद्र को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बांड पर जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत महरौली थाने में दर्ज मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि आरोपी की उम्र, उसका पिछला साफ रिकॉर्ड और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उसे हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस साल मई में पुलिस न...