किशनगंज, अक्टूबर 6 -- किशनगंज, संवाददाता। एडीजे प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया है। लोक अभियोजक सुरेन साह ने बताया कि दोषी की पहचान मोहम्मद अशरफ अली उर्फ अशरफ अली (38) के रूप में हुई है। वह बांग्लादेश के बारिसाल जिले के भोला क्षेत्र का निवासी है। मामला वर्ष 2024 के गलगालिया थाना कांड संख्या-45/2024 तथा सत्र परीक्षण संख्या-223/2024 से संबंधित है। यह भी पढ़ें- अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में अदालत ने एक बांग्लादेशी नागरिक को सुनाई सजाअदालत की सुनवाई की प्रक्रिया अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपित के खिलाफ पर्याप्त सा...