कोलकाता, मार्च 31 -- कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि किसी शख्स के अवैध रिश्ते से संतान उत्पन्न हुई है तो उसका भी पेंशन पर हक है। एक रेलवे कर्मचारी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला भविष्य में आने वाले इस प्रकार के मामलों में एक नजीर हो सकता है। यह मामला पूर्वी रेलवे में कार्यरत एक गेटमैन से जुड़ा था। इस केस में अदालत ने शख्स की पहली पत्नी और दूसरी शादी से पैदा 15 साल की बेटी का नाम सर्विस और पेंशन बुक में शामिल करने का आदेश दिया है। मामला यह था कि कर्मचारी ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और बिना तलाक के ही दूसरा विवाह कर लिया था। पहली पत्नी का कहना था कि उसका और उसके बेटे का नाम सर्विस बुक से हटा दिया गया है। ऐसा करना गलत है। शख्स की 50 वर्षीय पहली पत्नी का कहना था कि मुझे ...
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