नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रशासन को दिल्ली में विभिन्न रंगाई इकाइयों (कपड़े रंगने वाली) में चल रहे कई अवैध बोरवेल के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर दो महीने में अंतिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने 19 दिसंबर को अपने आदेश में कहा कि संबंधित प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि वह (अवैध बोरवेल के संबंध में) दो महीने में अंतिम आदेश पारित करे। पीठ ने अवैध बोरवेल को सील करने भी निर्देश दिया। अधिकरण एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि नरेला, बवाना, मायापुरी और लॉरेंस रोड में कई रंगाई इकाइयां अनिवार्य मंजूरी के बिना चल रही हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि ये इकाइयां जहरीले अपशिष्टों को बिना शोधन के नालि...