रांची, अप्रैल 2 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अवैध बालू परिवहन मामले में अभियोजन की विफलता के कारण ट्रायल फेस कर रहे तीन आरोपियों तौहीद आलम उर्फ ​​तौहीद अंसारी, राउल अंसारी उर्फ शाहिद अंसारी और परमेश्वर महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान ट्रक चालक की पहचान अभियोजन नहीं कर सका। यह मामला बेड़ो थाना कांड संख्या 77/2019 से जुड़ा था, जिसमें पुलिस ने 20 जुलाई 2019 को एनएच-23 पर तीन हाइवा ट्रकों को बालू लदा पकड़ने का दावा किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अपने ही मामले को साबित करने में असफल रहा। पूरे मामले में सिर्फ एक पुलिस गवाह पेश किया गया, जिसने जिरह में स्वीकार किया कि घटना रात की थी और अंधेरे के कारण वह ट्रक चालकों की पहचान नहीं कर सका। न तो किसी स्वतंत्र गवाह को पेश किया गया और न ...