रांची, अगस्त 18 -- रांची, संवाददाता। चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े अवैध फंडिंग मामले में एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने मंगलवार को 12 दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों को 8 से 10 साल तक की सजा के साथ 40 से 90 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया है। वहीं आतंकवाद से अर्जित आय के रूप में जब्त या कुर्क संपत्ति को कानून के प्रावधानों के तहत सरकार के पक्ष में जब्त करने का भी आदेश दिया गया। मामले में टीपीसी के सक्रिय सदस्य बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदू गंझू, लक्ष्मण गंझू उर्फ कोहराम, मुनेश गंझू, बीरबल गंझू, मुकेश गंझू उर्फ मुनेश्वर गंझू, भीखन गंझू उर्फ दीपक गंझू, अनिश्चय गंझू और प्रदीप राम उर्फ प्रदीप वर्मा को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं विनोद कुमार गंझू, संजय जैन, प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह और सुभा...