उन्नाव, नवम्बर 15 -- उन्नाव। अपर जिला जज त्रयोदश न्यायालय ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के एक मामलें में आरोपी को अंतिम सुनवाई में दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष कैद के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सदर कोतवाली पुलिस ने 25 सितंबर 2014 को आशी निवासी जवाहर नगर कोतवाली सदर के कब्जे से 102 पैकेट पटाखे बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें की विवेचक इन्दु यादव ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए 24 जून 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील राजीव अवस्थी ने दलीले पेश की, जिसे सुनने के बाद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने आशी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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