खगडि़या, अक्टूबर 5 -- खगड़िया । विधि संवाददाता व्यवहार न्यायालय खगड़िया के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्री मति गेसू ने सोमवार को अवैध मास्केट एवं कारतूस बरामदगी मामले में जिले के गंगौर ओपी थाना क्षेत्र के कठौरा गांव निवासी लक्ष्मी सिंह के पुत्र मनोहर सिंह को सजा सुनाई है। शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1बी) ए के अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास एवं आठ हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 26 वन के तहत भी एक वर्ष का कारावास के साथ चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिति में क्रमश: 15 दिन और सात दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतने होंगे। सरकार पक्ष से सजा के बिंदू पर बहस कर रहे अभियोजन पदाधिकारी पवन कुमार ने सोमवार को बताया कि घटना 9 अप्रैल 2004 की अहले सुबह की है। जिले के गंगौर थाना की पुलिस टीम को वारं...