जहानाबाद, फरवरी 16 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने अवैध देसी कट्टा रखने के आरोपित को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई। सहायक अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि सूचक पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार ने कुर्था थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि 30 मार्च 2024 को संजय कुमार ग्राम मुसाढ़ी के पास से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त संजय कुमार को दोषी पाया तथा तीन साल की सजा के अलावा 10000 रुपए जुर्माना लगाया।

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