बिजनौर, अगस्त 25 -- मरीजों और आमजन को गुणवत्तायुक्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, नकली, अधोमानक, मिलावटी और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए बिजनौर सहित प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ​निर्देशों के अनुसार पूर्व में अवैध कारोबार में शामिल अपराधियों, निरस्त फर्मों के मालिकों या उनके सगे-संबंधियों/डमी व्यक्तियों के नाम पर नया थोक लाइसेंस जारी करने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। किसी भी आवासीय क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान को औषधि विक्रय लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। औषधि निरीक्षक पीयूष कुमार शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया, कि दुकान का संचा...