चित्रकूट, फरवरी 28 -- चित्रकूट। संवाददाता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद भारती की अदालत ने अवैध रुप से पेड़ काटने में दोषी श्यामलाल निवासी लोढ़वारा व बल्देव प्रसाद निवासी काडीखेडा को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनो को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की।

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