अवैध तमंचा रखने के दोषी को दो वर्ष की सजा
मेरठ, जून 12 -- बहसूमा। थाना बहसूमा पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को कोर्ट ने दो वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल 2018 को थाना बहसूमा में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक चंद्रपाल सिंह जांच के सिलसिले में ग्राम अस्सा जा रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांव में झगड़ा करने वाला धर्म सिंह पुत्र हरवंश अपने घेर में देसी बंदूक के साथ मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी कर दोपहर करीब 12 बजे आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया था।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बहसूमा में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्...
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