बलरामपुर, दिसम्बर 12 -- बलरामपुर संवाददाता आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के साथ 15 सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।एसपी विकास कुमार ने बताया कि 17 अक्टूबर 1997 को थाना तुलसीपुर की पुलिस ने पुरानी बाजार निवासी रामदयाल लोनिया के पास से अवैध तमंचा बरामद किया था। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर रामदयाल को जेल भेजा। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक श्याम बिहारी ने करके न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली को सुनने के बाद न्यायालय ने रामदयाल को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 15 सौ रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
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