आजमगढ़, मई 2 -- आजमगढ़। अवैध चाकू रखने के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को कोर्ट के उठने तक की कैद तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 अंकित वर्मा ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के पक्ष के अनुसार फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में गश्त के दौरान 15 दिसंबर वर्ष 2010 को गुलजार निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर को अवैध चाकू रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी गुलजार के कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद हुआ था। जिसके आधार पर आर्म्स एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह भी पढ़ें- आयुध अधिनियम में दोषी को अर्थ दंड की सजा मामले में आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर शनिवार को अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और 1000 रुपये के अर्थदं...