बरेली, अप्रैल 14 -- बरेली। जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, मैरिज हॉल और मिठाई दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभाग ने बताया कि कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत यह दंडनीय अपराध है। निरीक्षण के दौरान ऐसे मामलों में पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही बिना वैध अनुमति कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग भी प्रतिबंधित है। जिला पूर्ति अधिकारी ने व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और केवल वैध कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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