अवैध गांजा तस्करी के आरोप में एक को दस वर्ष कैद की सजा
सिमडेगा, जून 6 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे सह विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अवैध गांजा तस्करी के आरोप में एक आरोपी को दस वर्ष कैद और पचास हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या 09/18 के तहत मामला दर्ज है। अदालत ने थाना क्षेत्र के रानीकुदर गांव निवासी परमानंद प्रसाद को अवैध गांजा के कारोबार में दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक निशी कच्छप ने दलीलें पेश की। - यह भी पढ़ें- 37 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, गए जेल
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