संतकबीरनगर, मई 19 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सीजेएम न्यायालय ने अवैध गांजा के मामले में अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा उप निरीक्षक राजमन यादव ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त जगरनाथ सिंह निवासी कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद को 250 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर किया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग दर्ज कराया था। उप निरीक्षक रामसूरत मिश्रा ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस के अभियुक्त को 17 वर्ष की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधा...