बांदा, अप्रैल 27 -- बांदा, कार्यालय संवाददाता। जिले की दौ मौरंग खदानों पर संयुक्त जांच के बाद अनियमितता पाए जाने पर 1125 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई खनिज विभाग ने तहसील पैलानी स्थित ग्राम साड़ीखादर व तहसील नरैनी स्थित ग्राम बहादुरपुर स्योढ़ा में की है। खनिज अधिकारी राज रंजन ने बताया कि तहसील पैलानी स्थित ग्राम साडीखादर में 113.66 एकड़ में आरएस माइनिंग पार्टनर चन्द्रशेखर अग्रवाल पुत्र मुन्ना लाल निवासी-117 कैलाश रेजिडेन्सी, गल्ला मण्डी मार्ग, तालपुरा जिला झांसी के नाम है। संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम 25 अप्रैल को जांच में पाया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में खनन कार्य करने पर क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के बाद भी उनके द्वारा खनन कार्य किया जाना पाया गया। खनन क्षेत्र में सीमा स्तम्भ लगे ...