सोनभद्र, जून 30 -- अनपरा,संवाददाता। अवैध खनन-कोयला चोरी पर अब एनसीएल अधिकारी सख्त कार्रवाई करेंगे। कोयला अधिकारियों को इसके लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के संशोधित प्रावधानों की जानकारी दी गयी। एनसीएल के सीईटीआई में मंगलवार से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22, 23(ख) एवं 24 में किए गए हालिया संशोधनों के संबंध में एनसीएल के अधिकारियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा अवैध खनन एवं कोयला चोरी जैसी गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्रवाई के लिए उन्हें सक्षम बनाना है। विवेक शुक्ला (सेवानिवृत्त आईपीएस), वरिष्ठ सलाहकार (सुरक्षा), बीसीसीएल द्वारा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में विधिक परिवर्तन...