रांची, फरवरी 12 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बुढ़मू थाना क्षेत्र से जुड़े अवैध कोयला परिवहन के एक मामले में आरोपी ईश्वर महतो और प्रसाद महतो उर्फ पारसनाथ महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला बुढ़मू थाना कांड संख्या 09/2021 से संबंधित था, जिसमें 24 जनवरी 2021 की रात पुलिस गश्ती दल द्वारा एक बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर से लगभग तीन टन कोयला बरामद करने का दावा किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ईश्वर महतो के ट्रैक्टर से हजारीबाग के केरिडारी क्षेत्र से अवैध कोयला लाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, ट्रैक्टर सवार लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया था। जांच के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक के रूप में ईश्वर महतो और चालक के रूप म...
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