नई दिल्ली, जुलाई 31 -- दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री विकास व विधायक निधि से विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए नियमों बदलाव करते हुए फिर से एमसीडी को विकास कार्य करने की छूट दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक अपने फंड से विकास कार्य अब दिल्ली नगर निगम से भी करा सकेंगे। पहले यह काम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग या दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) से ही करवा पाते थे।विकास कार्यों में आएगी तेजी दरअसल, दिल्ली सरकार ने अब निर्माण कार्यों के लिए दिल्ली दर अनुसूची (डीएसआर)- 2023 को लागू कर रही है, अभी तक डीएसआर-2016 लागू था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन निर्णयों से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आएगी। राजधानी आसानी से 'विकसित दिल्ली' की ओर अग्रसर होगी।एजेंसियों से घटेगा बोझ सीएम...
		
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