लखनऊ, जनवरी 25 -- राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अविकसित व गैर विद्युतीकृत क्षेत्रों में भी 300 मीटर की दूरी तक नया कनेक्शन देने में इस्टीमेट व्यवस्था खत्म किए जाने की मांग की है। परिषद ने नियामक आयोग से कहा है कि विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए विकसित व विद्युतीकृत क्षेत्रों में 150 किलोवॉट तक 300 मीटर की दूरी तक इस्टीमेट के बजाए स्लैब से निश्चित रकम लिए जाने की व्यवस्था स्वागतयोग्य है। हालांकि, इसे अविकसित और गैर विद्युतीकृत क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान में अविकसित कॉलोनियों में Rs.40 मीटर से अधिक दूरी पर नया कनेक्शन लेने के लिए 70 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से पैसा लिया जाता है। यह व्यवस्था महंगी है, जिसे गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए वहन कर पाना मुश्कि...