सासाराम, मार्च 20 -- सासाराम, निज संवाददाता। तीन साल पुराने इजराय वाद में आदेश के बाद भी मुआवजा भुगतान नहीं कराने पर जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने यूपी के चंदौली जिले के डीएम पर 10 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। साथ ही निर्देशित किया है कि अगली तिथि तक मुआवजा राशि के भुगतान के साथ उक्त जुर्माना न्यायालय में जमा करेंगे। अदालत ने आदेश से चंदौली डीएम को अवगत कराने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि इजराय वाद संख्या 49/23 पर सुनवाई के दौरान निर्णय ऋणी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वहीं डिक्री होल्डर के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि डीएम चंदौली को कारण पृच्छा स्पीड पोस्ट से 26 फरवरी 2026 को भेजी गई है। उनके द्वारा ट्रैक रिपोर्ट भी दाखिल किया गया। अदालत का कहना था कि अभिलेख पर उपलब्ध ट्रैक रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि पांच मार्च 2026 को ...