अवध बार चुनाव में पोस्टर, जुलूस और खान-पान पर हाईकोर्ट की रोक
लखनऊ, सितम्बर 22 -- 100 मीटर के दायरे में पर्चे बांटने पर भी रोक, उल्लंघन पर चुनाव लड़ने से हो सकते हैं वंचित लखनऊ, विधि संवाददाता। अवध बार एसोसिएशन के वर्ष 2026 के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को हाईकोर्ट परिसर में पोस्टर या स्टिकर लगाने, जुलूस निकालने और खाद्य सामग्री बांटने पर रोक लगा दी है। प्रत्याशी परिसर के भीतर और हाईकोर्ट के बाहर 100 मीटर के दायरे में बार सदस्यों को हैंडबिल व पर्चे भी वितरित नहीं कर सकेंगे。
न्यायालय का आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश एक विचाराधीन जनहित याचिका में आदेश संशोधन के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने कहा कि मूल जनहित याचिका का निस्तारण हो चुका है, लिहाजा वर्तम...
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