लखनऊ, अगस्त 14 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में महिला अधिवक्ताओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि बार एसोसिएशनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बाध्यकारी हैं और उनका अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अवध बार एसोसिएशन में महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण की मांग वाली दो जनहित याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि अवध बार की कार्यकारिणी में कुल 22 पद हैं। महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के लिए कम से कम सात पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने होंगे। खंडपीठ ने विस्तृत आदेश में आरक्षित किए जाने वाले पदों और उनके रोटेशन की व्यवस्था भी तय ...