अलीगढ़, जून 23 -- अलीगढ़। अलीगढ़ में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने सभी कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार पंजीकरण कराने और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।जिले में कई कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण के संचालित पाए गए हैं, जबकि कुछ संस्थान तय नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। डीआईओएस ने स्पष्ट किया है कि कोचिंग अधिनियम-2002 तथा कोचिंग सेंटर रेगुलेशन-2024 के तहत सभी संचालकों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। निरीक्षण के दौरान यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- मान्यता केवल 25 को और मानकों की अनदेखी में संचाल...