एटा, जुलाई 11 -- नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अलीगंज क्षेत्र में यह लोग धर्मपरिवर्तन करने का काम कर रहे थे। अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। मालूम हो कि 15 जून को बजरंग दल के सह संयोजक आदित्य ठाकुर की ओर से थाना अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें किला रोड स्थित एक मकान में पुलिस ने छापा मारा था। यहां घर में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जैसे ही ये खबर फैली वैसे ही काफी संख्या में पुलिस फोर्स और स्थानीय लोग जमा हो गए थे। कमरे में महिलाएं और बच्चे बैठे हुए थे। आरोप है कि इन सभी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। विजय पुत्र रामचन्द्र अकबरपुर कोट थाना अलीग...
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