मिर्जापुर, मार्च 23 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने विंध्याचल कोतवाली में दर्ज दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए सोमवार को दो दोषी पर 9000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषी चंदौली जिले के बबुरी थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी मिठाईलाल को 7000 और दूसरे मामले में दोषी विंध्याचल के शिवपुर निवासी राधे गिरी को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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