बिजनौर, दिसम्बर 24 -- धामपुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश अवधेश कुमार ने आरोपी रक्षपाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि धामपुर थाना क्षेत्र के एक वंचित वर्ग के व्यक्ति ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 20 वर्ष से लड़की को रक्षपाल पुत्र उमेश कुमार ने बहला फुसलाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली और अश्लील वीडियो का डर दिखाकर उसके साथ आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। 26 नवंबर 2025 को पीड़िता ने यह घटना अपने परिजनों को बताई तो आरोपी ने सोशल मीडिया पर पीड़िता की वीडियो वायरल कर दी और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रक्षपाल की ...
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