मऊ, मई 12 -- मऊ। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 60 आबकारी एक्ट अधिनियम के तहत दोषी अभियुक्त अशोक राम निवासी चिरैयाकोट के खिलाफ 700 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाया।

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