हेमलता कौशिक, मई 4 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को बड़ी राहत दी। अदालत ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। कोर्ट के आदेश के तहत विभिन्न संस्थाओं को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, छवि या पहचान का उपयोग करने से रोका गया है। इस संबंध में अदालत ने ऑनलाइन कंटेट पर गूगल और मेटा को सख्त निर्देश भी दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने अभिनेता द्वारा कई सोशल मीडिया खातों और वेबसाइटों के खिलाफ दायर एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने पाया कि कपूर के व्यक्तित्व का कोई भी अनधिकृत व्यावसायिक शोषण जैसे कि सामान बेचना, प्रचार के लिए उनकी छवि का उपयोग करना या कार्यक्रमों का आयोजन करना, उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह भी पढ़ें- HC ने दे दिया सेना प्रमुख और...