नई दिल्ली, जून 4 -- भारतीय सेना को लेकर दिए गए एक बयान पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को फटकार लगाई है। भड़कते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। उन्होंने साल 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। उस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और इसी दौरान यह बयान दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा था, "लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत...