नई दिल्ली, जनवरी 7 -- दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अदालन ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ दाखिल उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें उन पर 2019 में द्वारका में कई स्थानों पर बड़े बैनर और होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि मामले में पहले ही पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर शिकायत का निस्तारण कर दिया। शिकायत में केजरीवाल पर 2019 में द्वारका में कई स्थानों पर बड़े बैनर और होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में द्वारका दक्षिण पुलिस थाने की ...