भागलपुर, जून 10 -- कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि। कुर्साकांटा अंचल में दाखिल-खारिज में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत मिली कि संबंधित कर्मियों ने मिलीभगत कर जमीन का केवला कम रहने के बावजूद भी अधिक दाखिल खारिज कर दिया है। इसको लेकर जमीन मालिक परेशान हैं। रहटमीना पंचायत के परबत्ता निवासी परमानन्द यादव पिता स्व पृथ्वी नाथ यादव ने बताया कि वे डोरिया निवासी बालेश्वर यादव व जागेश्वर यादव पिता स्व हरि लाल यादव को डोरिया मोजा की जमीन खाता 50, खेसरा 1272 व रकवा 42 डिमल जमीन वर्ष 1997 में बेच दिया था। करीब 28 वर्ष वाद जमीन का दाखिल खारिज के लिए उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिया, जिसका नामांतरण मुकदमा संख्या 401 आर 27 / 2024-2025 है। बालेश्वर यादव व जागेश्वर यादव ने ऑनलाइन आवेदन में रकवा 42 डिसमल की जगह बढ़ाकर 82 डिसमल कर दिया। राजस्व कर्मचारी के बाद...
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