भागलपुर, फरवरी 28 -- अररिया । विधि संवाददाता 27 वर्ष पुराने मारपीट व गाली गलौज का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष आनंद ने 06 आरोपितों को डॉट फटकार को छोड़ दिया है। इस मामले में सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) राजेश कुमार राम ने बताया कि जिले के अररिया थाना क्षेत्र के अम्बेदकर नगर के रहने वाले सूचक सदानंद मलिक के साथ आरोपी गण मिलकर नाजायज मजमा बनाकर घेर कर मारपीट की थी। फिर गाली गलौज देकर अपमानित भी किया था। इस मामले में साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश आशीष आनंद ने सभी 06 अभियुक्तो क्रमश: लड्डू मेहतर, शंभु मेहतर, भोपाल उर्फ बिंदेश्वरी मेहतर, सुशील मेहतर, विजय मेहतर व राजू मेहतर को दोषी पाया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मोजाहिद हुसैन थे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृत...