नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- यूपी के अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का ले आउट प्लान अयोध्या विकास प्राधिकरण से खारिज (Reject) हो गया है। इसकी यह वजह सामने आई है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे। इसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को अपने अयोध्या फैसले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए पांच एकड़ ज़मीन आवंटित करने का आदेश दिया था। 3 अगस्त, 2020 को, अयोध्या के तत्कालीन डीएम अनुज कुमार झा ने अयोध्या के पास धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून, 2021 को योजना की मंज़ूरी के लिए आवेदन किया। तब से, मंज़ूरी पर कोई अपडेट नहीं आया है। यह भी पढ़ें- ...
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