अयोध्या, दिसम्बर 22 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला जज प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने सोमवार को अपनी चाची पर लोहे के राड से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपित भतीजे की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। खंडासा थान थाना क्षेत्र के अडवड सरैया मजरे चमरू पुर निवासी सावित्री ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 अक्टूबर 2025 को दोपहर बाद दो बजे उनके जेठ के लड़के अरुण ने लोहे की राड से हमलाकर उसको घायल कर दिया।हमले में सिर और पूरे शरीर पर गंभीर चोट आई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय व रोहित पांडेय ने बताया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इंकार कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...