अयोध्या, जनवरी 28 -- अयोध्या के भदरसा इलाके से जुड़े चर्चित गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। पाक्सो प्रथम न्यायालय ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि उनके नौकर राजू खान पर आरोप सिद्ध पाए गए हैं। राजू खान को सभी धाराओं में दोषी ठहराया गया है और उसे सजा कल सुनाई जाएगी। यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में दर्ज किया गया था। पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी हलचल मची थी। जांच के दौरान मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई थी, जिससे मामला और अधिक चर्चा में आ गया था। जांच के दौरान मोईद खान और राजू खान दोनों का डीएनए टेस्ट क...