लखनऊ, सितम्बर 1 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि आईओसी डिपो के पास स्थित अमौसी ओवरब्रिज पर गैर कानूनी तरीके से खड़े ऑयल टैंकरों को हटाने के लिए डीसीपी, ट्रैफिक ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अक्तूबर की तिथि नियत की है। साथ ही डीसीपी ट्रैफिक से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। अगली सुनवायी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने शिव मोहन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया है कि अमौसी ओवरब्रिज पर गैर कानूनी तरीके से ऑयल टैंकर पार्क होते हैं, जिनसे न सिर्फ ट्रैफिक की असुविधा होती है, बल्क...