विधि संवाददाता, नवम्बर 25 -- यूपी के अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अधिकार पृच्छा याचिका दाखिल की गई है। इसमें अमेठी MP किशोरी लाल को सांसद पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने अगले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने शकील अहमद खान की याचिका पर दिया है। याचिका में वर्ष 2012 में किशोरी लाल के विरुद्ध रायबरेली के कोतवाली में राष्ट्रीय ध्वज अपमान की आरोप और भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआईआर का हवाला देते हुए कहा गया है कि किशोरी लाल ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उक्त एफआईआर की बात छिपा ली लिहाजा वह सांसद के पद पर बने रहने योग्य नहीं हैं।निर्वाचन...
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