नई दिल्ली, जनवरी 23 -- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर सात कार्य दिवसों के अंदर फैसला करे। याचिका में सिंह ने संसद के आगामी बजट सत्र में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि निवारक हिरासत का आदेश 17 अप्रैल, 2025 को अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट, जो राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी हैं, द्वारा पारित किया गया था। इसलिए, राज्य सरकार याचिकाकर्ता के अनुरोध पर फैसला करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 15 (हिरासत में लि...