नई दिल्ली, अप्रैल 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हत्या के दोषी और पूर्व विधायक अमित जोगी की एक याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई तय की। याचिका में जोगी ने अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से छूट मांगी है। यह याचिका तब दायर की गई जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने राम अवतार जग्गी हत्याकांड में उनकी बरी होने की सजा को पलट दिया, उन्हें दोषी ठहराया और तीन हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस याचिका को मुख्य अपील के साथ जोड़ दिया है। मुख्य अपील में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जग्गी हत्याकांड में दी गई सज़ा और उम्रकैद को चुनौती दी गई है। यह भी पढ़ें- आप बार-बार अर्जी लेकर आते हैं, हम HC के चीफ जस्टिस से बात करेंगे; SIR पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दोनों मामलों को 23 अप्रैल को एक साथ सुनवाई के लिए सूची...
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