नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा कई प्रतिवादियों के खिलाफ दायर व्यक्तित्व के अधिकारों से जुड़े मुकदमे में फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रतिवादियों को अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज,उनके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल करने से रोक दिया।

व्यक्तित्व अधिकारों पर अदालत का आदेश न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने यह आदेश पारित किया है। बच्चन ने अपने प्रचार अधिकारों के दुरुपयोग व गलत तरीके से खुद को उनसे जुड़ा बताने का आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दायर किया था और हर्जाने की मांग की थी। पीठ ने यह फैसला उन चार प्रतिवादियों के खिलाफ सुनाया, जिन्होंने बच्चन के साथ समझौता किया था। उन चार अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ भी दिया, जो अदालत में पेश नही...