नई दिल्ली, अक्टूबर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य द्वारा 8 मई, 2025 और इस साल 18 मई के बीच जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट अमान्य होंगे। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा है। इसके साथ ही पीठ ने याचिका को इसी तरह के मुद्दे वाली एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से आग्रह किया कि इस बीच कुछ खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि हम सरकारी पदों को खाली नहीं रख सकते। पीठ ने निर्देश दिया कि की गई नियुक्तियां विशेष अनुमति याचिका (एसएलएपी) के नतीजों के अधीन होंगी। सफल उम्मीदवारों को जा...