जमशेदपुर, सितम्बर 21 -- झारखंड हाईकोर्ट ने अमलगम स्टील एंड पावर की टैक्स रिफंड से जुड़ी अपील को केवल ऑनलाइन दाखिल नहीं होने के आधार पर खारिज करने से इनकार किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि कंपनी की की 20 जून 2024 को डाक से भेजी गई मैनुअल अपील प्राप्त हुई है, तो उसे कानून के अनुसार सुनकर तीन महीने के भीतर फैसला किया जाए। मामला वर्ष 2019 में कंपनी के रिफंड आवेदन को खारिज किए जाने से जुड़ा है। कंपनी ने 21 मई 2019 को ऑनलाइन रिफंड आवेदन दिया था, जिसे 23 सितंबर 2019 को खारिज कर दिया गया। कंपनी का कहना है कि यह आदेश न तो पोर्टल पर अपलोड किया गया और न ही उसे निर्धारित माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि आदेश कंपनी को विधि...